केंद्र सरकार के कर्मचारियों को साल में 4 दिन की स्पेशल छुट्टी – बस करना होगा ये एक काम!

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Special Casual Leave : कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! भारत सरकार ने एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है – अब रक्तदान करने पर कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave) दिया जाएगा।

क्या है नया आदेश?

कार्मिक, जनशिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा 8 अप्रैल 2025 को जारी आदेश के अनुसार, अब सरकारी कर्मचारी अफेरेसिस प्रक्रिया के तहत रक्त घटकों जैसे कि रेड सेल्स, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स आदि का दान करके भी वर्ष में अधिकतम चार बार विशेष आकस्मिक अवकाश प्राप्त कर सकते हैं।

अफेरेसिस क्या है और क्यों है यह महत्वपूर्ण?

अफेरेसिस एक वैज्ञानिक और आधुनिक प्रक्रिया है जिसमें दाता से केवल एक विशिष्ट रक्त घटक (जैसे प्लेटलेट्स या प्लाज्मा) लिया जाता है और बाकी रक्त शरीर में वापस लौटा दिया जाता है। यह प्रक्रिया कई जानलेवा बीमारियों से ग्रसित रोगियों के इलाज के लिए बेहद आवश्यक होती है

कौन-कौन ले सकता है यह अवकाश?

  • कोई भी सरकारी कर्मचारी जो किसी मान्यता प्राप्त रक्तदान केंद्र में अफेरेसिस द्वारा रक्त घटक दान करता है।
  • एक प्रमाणपत्र (Certificate) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
  • एक वर्ष में अधिकतम 4 बार यह अवकाश लिया जा सकता है।
  • प्रत्येक बार रक्त/रक्त घटक दान के लिए एक दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।

सरकार का उद्देश्य क्या है?

सरकार इस नई पहल से कर्मचारियों को रक्तदान हेतु प्रेरित करना चाहती है ताकि अधिक से अधिक गंभीर रोगियों को समय पर आवश्यक रक्त घटक मिल सकें। यह कदम मानवता और सेवा की भावना को भी प्रोत्साहित करता है।

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