आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है रद्द : क्या है नया नियम

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ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है रद्द :सरकार ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले ड्राइवरों के खिलाफ नए सख्त नियम बनाए हैं। अब अगर कोई व्यक्ति ई-चालान (डिजिटल ट्रैफिक जुर्माना) को तीन महीने तक नहीं भरता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा, अगर किसी ड्राइवर ने एक साल में तीन बार सिग्नल तोड़ा, ओवरस्पीडिंग की या खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाई, तो उसका लाइसेंस कम से कम तीन महीने के लिए जब्त कर लिया जाएगा। ये नए नियम ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने और सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए लाए गए हैं।

महाराष्ट्र में हाल ही में एक बड़ी संख्या में ड्राइवरों ने ट्रैफिक नियम तोड़े हैं, जिस पर उन पर कुल 2,109 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि, पूरे देश में ई-चालान की वसूली दर बहुत कम है। आंकड़ों के मुताबिक, केवल 40% लोग ही ट्रैफिक जुर्माना भरते हैं। कुछ राज्यों में स्थिति और भी खराब है—जैसे दिल्ली में सिर्फ 14%, कर्नाटक में 21% और तमिलनाडु व उत्तर प्रदेश में 27% ही जुर्माना वसूल हो पाता है। वहीं राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में यह दर 62% से 76% के बीच है। इन नियमों को लागू करने के लिए सरकार ने तकनीक का सहारा लिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 23 राज्यों और 7 केंद्रशासित प्रदेशों में इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लागू किया जा रहा है। इसमें स्पीड कैमरा, सीसीटीवी, स्पीड गन, बॉडी कैमरा और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि नियम तोड़ने वालों को पकड़ा जा सके। नए नियमों के तहत, अगर किसी ड्राइवर को ई-चालान मिलता है, तो उसे तीन दिन के अंदर नोटिस भेजा जाएगा। ड्राइवर के पास 30 दिन का समय होगा जुर्माना भरने के लिए। अगर वह ऐसा नहीं करता, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

एक नजर में मुख्य बातें

  • 3 महीने में चालान न भरने पर लायसेंस सस्पेंड
  • 1 साल में 3 बार नियम तोड़ने पर कम से कम 3 महीने के लिए लायसेंस जब्त
  • महाराष्ट्र में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर 2,109 करोड़ रुपये का जुर्माना
  • देशभर में सिर्फ 40% ही भरते हैं ई-चालान, दिल्ली में स्थिति सबसे खराब
  • अब हर जगह लगेंगे स्पीड कैमरे और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम

हालांकि, अगर किसी को गलत चालान मिला है, तो वह ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और सबूत देकर चालान रद्द करवा सकता है। सरकार ने ड्राइवरों से अपील की है कि वे अपना पता और मोबाइल नंबर वाहन पंजीकरण पोर्टल पर अपडेट करें, ताकि उन्हें समय पर नोटिस मिल सके। अगर कोई व्यक्ति अपनी जानकारी अपडेट नहीं करता और उसे चालान का नोटिस नहीं मिल पाता, तो भी उसके लाइसेंस पर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए, सभी वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी डिटेल्स को नियमित रूप से चेक करते रहें। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना है।

सरकार का मानना है कि सख्त कार्रवाई और तकनीक के इस्तेमाल से नियम तोड़ने वालों की संख्या में कमी आएगी और सड़कें सुरक्षित बनेंगी। इसलिए, सभी ड्राइवरों को सलाह दी जाती है कि वे नियमों का पालन करें और समय पर जुर्माना भरें, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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