NFBS योजना : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) शुरू की है। इस योजना के तहत परिवार के मुख्य कमाने वाले की मृत्यु होने पर 20,000 रुपये की एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

योजना के प्रमुख लाभ
इस योजना के तहत, यदि किसी परिवार के मुखिया की मृत्यु किसी भी कारण से होती है, तो परिवार को इस सहायता राशि का लाभ मिल सकता है इस योजना के तहत, यदि किसी गरीब परिवार के मुख्य कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके आश्रितों को 20,000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह आर्थिक सहायता परिवार को वित्तीय संकट से उबरने में मदद करती है और उनके दैनिक जीवनयापन में सहायक होती है।
पात्रता शर्तें
मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो। इसके अलावा, लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को भारत का नागरिक होना आवश्यक है और उसका परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) होना चाहिए।
अपवाद (किन्हें लाभ नहीं मिलेगा)
हालांकि, यह लाभ सरकारी कर्मचारियों, संगठित क्षेत्र में काम करने वालों, आयकर दाताओं और अन्य सरकारी मृत्यु लाभ योजनाओं से पहले ही लाभ प्राप्त कर चुके परिवारों को नहीं दिया जाता।
आवेदन प्रक्रिया
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल है। योजना दिशानिर्देशों के अनुलग्नक-III (पृष्ठ संख्या 47) में दिए गए आवेदन पत्र का प्रिंट लें –https://nsap.nic.in/Guidelines/nsap_guidelines_oct2014.pdf
आवेदक को योजना दिशानिर्देशों में दिए गए आवेदन पत्र को भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित अधिकारी के पास जमा करना होता है। यह आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) या तहसील समाज कल्याण अधिकारी (TSWO) के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन पत्र के साथ मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड (मृतक और आवेदक दोनों का), बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और दो पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करना आवश्यक होता है। आवेदन पत्र को ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक सत्यापित किया जाता है, जिसके बाद लाभार्थी के बैंक खाते में सहायता राशि स्थानांतरित कर दी जाती है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उन गरीब परिवारों के लिए एक राहत प्रदान करती है, जो अपने कमाने वाले सदस्य को खो चुके हैं और जिनके पास अन्य कोई आय का स्रोत नहीं है। इस योजना के माध्यम से सरकार समाज के कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता देकर उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1. क्या प्राकृतिक मृत्यु के अलावा दुर्घटना में मृत्यु होने पर भी लाभ मिलेगा?
हाँ, किसी भी कारण से मृत्यु होने पर योजना का लाभ मिलेगा, बशर्ते मृतक परिवार का मुख्य कमाने वाला हो।
Q2. आवेदन कितने समय के भीतर करना होगा?
मृत्यु की तारीख से 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा।
Q3. लाभ राशि कितने समय में मिलती है?
सभी दस्तावेज पूर्ण होने पर आमतौर पर 15-30 दिनों में राशि जमा हो जाती है।
निष्कर्ष
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना गरीब परिवारों को आकस्मिक संकट के समय आर्थिक सहारा प्रदान करती है। यदि आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है और आप इस योजना के पात्र हैं, तो तुरंत आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए NSAP पोर्टल पर जाए.
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