अन्य बीमा योजनाओं की तुलना में कम प्रीमियम में अधिक लाभ मिलता है।

Fill in some text

3 वर्षों के बाद पॉलिसीधारक अपनी बीमा पॉलिसी पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है।

पॉलिसीधारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को बीमा राशि के साथ संचित बोनस का पूरा भुगतान किया जाता है

प्रति वर्ष  प्रति ₹1000 बीमा राशि पर ₹52 बोनस मिलता  है।